आज के समय में यूपीआई (UPI) डेबिट कार्ड (Debit Card) और एटीएम (ATM) का इस्तेमाल आम हो गया है। लेकिन कई बार पेमेंट फेल होने के बावजूद बैंक खाते (Bank Account) से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहक को अपना पैसा वापस मिलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत तय समय में पैसा वापस नहीं मिले तो ग्राहकों को हर दिन 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है। आइए जानते हैं कि यह नियम कब लागू होता है-
यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हुआ और बैंक से कट गए तो पैसे तो क्या होगा? (AI Generated Image)
कब मिलता है रोजाना 100 रुपये का मुआवजा?
RBI के अनुसार, अगर किसी तकनीकी समस्या, नेटवर्क में रुकावट या एटीएम में कैश उपलब्ध न होने जैसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल होता है और तय समय में रकम वापस नहीं आती तो ग्राहक मुआवजे का हकदार हो सकता है। यह नियम भारत के भीतर होने वाले संबंधित घरेलू लेनदेन पर लागू होता है। हालांकि, सिर्फ पेमेंट फेल होना मुआवजे के लिए पर्याप्त नहीं है। तय समयसीमा पार होने पर ही इसकी पात्रता बनती है।
UPI, ATM और कार्ड के लिए कितनी है समयसीमा?
हालांकि, अलग-अलग ट्रांजैक्शन के लिए रकम वापस करने की समयसीमा अलग है। टेबल में T का मतलब ट्रांजैक्शन वाले दिन से है-
| ट्रांजैक्शन का प्रकार | समस्या | पैसा वापस मिलने की समयसीमा | देरी होने पर मुआवजा |
| ATM / माइक्रो ATM | खाते से पैसे कटे, लेकिन कैश नहीं निकला | T+5 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| कार्ड से कार्ड ट्रांसफर | पैसे कटे, लेकिन दूसरे कार्ड खाते में नहीं पहुंचे | T+1 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| कार्ड से दुकान पर पेमेंट (PoS) | पैसे कटे, लेकिन दुकानदार को पुष्टि नहीं मिली | T+5 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| ऑनलाइन कार्ड पेमेंट | पैसे कटे, लेकिन ट्रांजैक्शन की पुष्टि नहीं हुई | T+5 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| IMPS | पैसे कटे, लेकिन दूसरे खाते में नहीं पहुंचे | T+1 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| UPI मनी ट्रांसफर | पैसे कटे, लेकिन दूसरे खाते में नहीं पहुंचे | T+1 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| UPI मर्चेंट पेमेंट | पैसे कटे, लेकिन दुकानदार को पुष्टि नहीं मिली | T+5 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| आधार आधारित पेमेंट (AePS) | पैसे कटे, लेकिन ट्रांजैक्शन की पुष्टि नहीं मिली | T+5 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| आधार पेमेंट ब्रिज (APBS) | लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं पहुंचा | T+1 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| NACH पेमेंट | खाते में पैसा जमा नहीं हुआ या रकम वापस नहीं हुई | T+1 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
| प्रीपेड कार्ड / वॉलेट (On-Us) | वॉलेट में पैसा जमा नहीं हुआ या मर्चेंट पेमेंट की पुष्टि नहीं मिली | T+1 दिन | 100 रुपये प्रतिदिन |
पैसा वापस न आए तो क्या करें?
अगर तय समयसीमा में पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ग्राहक को सबसे पहले बैंक या संबंधित पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत की रसीद, ट्रांजैक्शन आईडी और दूसरी जरूरी डिटेल्स संभालकर रखें। अगर संबंधित संस्था 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देती या लागू RBI, NPCI अथवा कार्ड नेटवर्क की समयसीमा (इनमें से जो अधिक हो) के भीतर समाधान नहीं मिलता, तो ग्राहक RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकता है। अगर संस्था का जवाब पहले ही मिल जाता है, लेकिन ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं है, तो वह उससे पहले भी शिकायत कर सकता है। इसके लिए RBI के CMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
