UPI, ATM या Card पेमेंट फेल होने पर मिल सकते हैं रोजाना 100 रुपये! जानें कब होता है ऐसा

आज के समय में यूपीआई, डेबिट कार्ड या एटीएम का इस्तेमाल हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। लेकिन क्या हो जब बैंक से पैसे भी कट जाएं और रिसीवर को पैसे भी न मिले?

आज के समय में यूपीआई (UPI) डेबिट कार्ड (Debit Card) और एटीएम (ATM) का इस्तेमाल आम हो गया है। लेकिन कई बार पेमेंट फेल होने के बावजूद बैंक खाते (Bank Account) से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहक को अपना पैसा वापस मिलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत तय समय में पैसा वापस नहीं मिले तो ग्राहकों को हर दिन 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है। आइए जानते हैं कि यह नियम कब लागू होता है-

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यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हुआ और बैंक से कट गए तो पैसे तो क्या होगा? (AI Generated Image)

कब मिलता है रोजाना 100 रुपये का मुआवजा?

RBI के अनुसार, अगर किसी तकनीकी समस्या, नेटवर्क में रुकावट या एटीएम में कैश उपलब्ध न होने जैसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल होता है और तय समय में रकम वापस नहीं आती तो ग्राहक मुआवजे का हकदार हो सकता है। यह नियम भारत के भीतर होने वाले संबंधित घरेलू लेनदेन पर लागू होता है। हालांकि, सिर्फ पेमेंट फेल होना मुआवजे के लिए पर्याप्त नहीं है। तय समयसीमा पार होने पर ही इसकी पात्रता बनती है।

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