SEBI Nominee Rule:अब नॉमिनी न होने पर भी चलता रहेगा डीमैट और MF खाता, सेबी ने 30 जून की डेडलाइन खत्म की

SEBI Nominee Rule For MF And Demat: इससे पहले सेबी ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी।

SEBI Nominee Rule For MF And Demat:बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की स्थिति में डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने (फ्रीज करने) का नियम सोमवार को खत्म कर दिया।इसके अलावा भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक अब लाभांश, ब्याज या प्रतिभूतियों को भुनाने जैसे किसी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही निवेशक ‘नामांकन का विकल्प’ न चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या आरटीए (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) से किसी भी सेवा का अनुरोध पाने के हकदार होंगे।

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सेबी ने नॉमिनी नियम आसान किए

पहले 30 जून थी डेडलाइन

इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी।हालांकि, सेबी ने सोमवार को जारी परिपत्र में कहा कि अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने पर डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है।बाजार नियामक ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा।

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