Patanjali Case: पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट पर रोक लगाई, 5600 दुकानों से वापस मंगाया, 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई

Patanjali Case: पतंजलि आयुर्वेद ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी गयी है। इसके अलावा 5,606 फ्रैंचाइजी दुकानों को 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस निलंबित होने के बाद उन्हें वापस लेने का निर्देश भी दिया गया है।

Patanjali Case:भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (9 जुलाई) को सुनवाई हुई। इसके पहले जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा था कि जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर अब पतंजलि आयुर्वेद ने आज कोर्ट जवाब दिया है। इसके पहले कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को अवमानना नोटिस जारी किया था।

Patanjali Ramdev Supreme Court

पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पतंजलि ने कोर्ट में क्या कहा

पतंजलि आयुर्वेद ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी गयी है जिनके निर्माण का लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिया था। इसके अलावा 5,606 फ्रैंचाइजी दुकानों को 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस निलंबित होने के बाद उन्हें वापस लेने का निर्देश भी दिया गया है।

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