इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन: 31 अक्टूबर तक किसे मिलता है ITR भरने मौका?

ITR Filing Deadline 2026: ऑडिट वाले कारोबारियों,50 लाख से अधिक कमाने वाले पेशेवरों और ऑडिटेड फर्मों के पार्टनर्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है।

ITR Filing Deadline 2026 : इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की तारीख अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह तारीख जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ खास कारोबारियों और पेशेवर लोगों को रिटर्न भरने के लिए अधिक समय दिया जाता है। उन्हें 31 अक्टूबर तक का समय मिलता है। आइए इसे समझते हैं। आमतौर पर हर साल ITR भरने की तारीखें तय होती हैं। नौकरीपेशा लोग, छात्र और पेंशन पाने वाले बुजुर्ग जुलाई 31 तक अपना फॉर्म भरते हैं। वहीं बिना ऑडिट वाले छोटे बिजनेसमैन अगस्त 31 तक अपना ITR जमा करते हैं। मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 के लिए ये दोनों तारीखें अब बीत चुकी हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

31 अक्टूबर की छूट आखिर किन्हें मिलती है?

31 अक्टूबर की आखिरी तारीख उन लोगों के लिए होती है जिनके खातों की जांच यानी टैक्स ऑडिट जरूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस चलाता है या कोई खास सेवा देता है, तो उसे सीए (CA) से खातों की जांच करानी होती है। ऐसे ही लोगों को सरकार अक्टूबर के अंत तक का समय देती है।

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