ITR 2024: समय पर फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, देरी करने पर भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है। आखिरी तारीख को ध्यान में रखते हुए आईटीआर फाइल कर लें। अगर चूक गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं जुर्माना कितना लग सकता है।

Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौसम चल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 है, जब तक की सरकार इसे नहीं बढ़ाती है। अगर आप टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं तो विलंब चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेट ने उन टैक्सपेयर्स को, जो मूल कर दाखिल करने की समय सीमा चूक गए हैं, उस कैलेंडर के अंत से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अवसर प्रदान किया है जिसमें रिटर्न दाखिल किया जाना था।

Income Tax Filing 2024

देरी से आईटीआर भरने पर लगता है जुर्माना (तस्वीर-Canva)

इतना लगता है जुर्माना

हालांकि बिलेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर को 5,00,000 रुपए से कम आय होने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 5,00,000 रुपए से अधिक होने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ब्याज के तौर पर जुर्माने के अलावा समय पर फाइल करने वालों को आम तौर पर मिलने वाले कुछ लाभों का नुकसान भी होता है। इसलिए टैक्स अनुपालन एक कानूनी दायित्व बन जाता है और प्रत्येक टैक्सपेयर को सुचारू और परेशानी मुक्त परिवर्तन के लिए जिम्मेदार वित्तीय अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहां देर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के प्रभावों के बारे में अधिक डिटेल दिया गया है और एक्सटेंशन मांगने के लिए उपलब्ध विकल्पों का पता लगाया गया है।

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