इस साल ITR फाइलिंग में ये गलतियां पड़ीं भारी, कहीं अटका रिफंड तो कहीं मिला नोटिस

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां लाखों टैक्सपेयर्स पर भारी पड़ गईं। कहीं रिफंड महीनों तक अटक गया तो कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया, जिससे लोगों को रिवाइज्ड रिटर्न और अतिरिक्त टैक्स की झंझट झेलनी पड़ी। ऐसे में आइए आपको बताते हैं इस साल कौन कौन सी गलतियां टैक्सपेयर्स पर भारी पड़ी।

इस साल देशभर में लाखों लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया, लेकिन एक्सपर्ट्स की समीक्षा में सामने आया कि बड़ी संख्या में रिटर्न में छोटी-बड़ी गलतियां रह गईं। कहीं आय के आंकड़े छूट गए, कहीं जानकारी आपस में मैच नहीं हुई और कहीं गलत अनुमान के आधार पर रिटर्न भर दिया गया। इन गलतियों का नतीजा यह हुआ कि कई रिटर्न खारिज हो गए, बहुत से लोगों का रिफंड अटक गया और कुछ मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अतिरिक्त टैक्स की मांग भी भेज दी।

ITR Filing 2025

सबसे आम गलती

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सबसे आम समस्या टैक्सपेयर्स की खुद की गणना और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिख रहे आंकड़ों के बीच अंतर रही। कई लोगों ने कैपिटल गेन की गलत रिपोर्टिंग की, गलत छूट (डिडक्शन) का दावा किया या जरूरी फॉर्म भरना ही भूल गए। इनमें फॉर्म 10B/10BB, विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 और टैक्स रिजीम बदलने से जुड़े फॉर्म शामिल हैं। एक बड़ी चूक यह भी रही कि कई टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करने के बाद समय पर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, जिससे पूरा रिटर्न ही अमान्य हो गया।

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