ITR Filing 2026 Deadline: बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स तुरंत भरें ITR, 31 अगस्त के बाद लगेगा तगड़ा जुर्माना!

ITR Filing 2026 Deadline: इनकम टैक्स विभाग के अनुसार AY 2026-27 के लिए 7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। बिना ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि है, जबकि देरी करने पर जुर्माना लगेगा।

ITR Filing 2026 Deadline : वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, 27 अगस्त तक 7 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बिना ऑडिट वाले कारोबारी और पेशेवर करदाताओं से आखिरी तारीख का इंतजार न करने की अपील की है।

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सावधान! ITR फाइल करने के बचे हैं चंद दिन, 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले निपटा लें काम (तस्वीर-AI)

31 अगस्त तक किसे फाइल करना है रिटर्न?

फाइनेंस एक्ट 2026 में हुए बदलावों के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। ऐसे करदाता जो व्यापार या किसी पेशे से जुड़े हैं और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट (Tax Audit) अनिवार्य नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। आम वेतनभोगी या गैर-व्यावसायिक करदाताओं के लिए यह डेडलाइन 31 जुलाई को ही समाप्त हो चुकी थी। इस बदलाव से गैर-ऑडिट वाले कारोबारियों को रिटर्न भरने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मिला है।

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