Noida Affordable Housing: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशन (Model Building Regulations) 2026 को मंजूरी दी है।
नोएडा ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे सस्ते घर
नए नियमों के तहत निजी बिल्डरों की ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए 10% फ्लैट निर्धारित करने का प्रावधान है।
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, EWS श्रेणी के फ्लैट की शुरुआती कीमत ₹4.5 लाख और LIG फ्लैट की कीमत ₹9 लाख से शुरू हो सकती है। हालांकि, ये शुरुआती कीमतें हैं।
EWS-LIG के लिए बनाने होंगे 10% फ्लैट
नए प्रावधान का मकसद महंगी होती प्रॉपर्टी के बीच कम आय वाले परिवारों के लिए घर खरीदने के अवसर बढ़ाना है। इसके तहत ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में कुल फ्लैटों का 10% हिस्सा EWS और LIG श्रेणियों के लिए निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है।
इससे उन परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में ऊंची कीमतों के कारण अपना घर नहीं खरीद पाते। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित प्राधिकरण नियमों को कैसे लागू करते हैं और किन परियोजनाओं में किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए जाते हैं।
कितना होगा फ्लैट का साइज?
प्रस्तावित नियमों में EWS और LIG श्रेणियों के लिए फ्लैट और प्लॉट का आकार भी तय किया गया है। ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट का कारपेट एरिया EWS के लिए 30 से 35 वर्ग मीटर और प्लॉटेड योजना में प्लॉट का आकार 35 से 40 वर्ग मीटर का रखना होगा। वहीं,
LIG के लिए फ्लैट का साइज 35 से 45 वर्ग मीटर और प्लॉट का साइज 40 से 50 वर्ग मीटर रखने का निर्देश दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत सीमित बजट वाले परिवारों को छोटे आकार के फ्लैट या प्लॉट खरीदने के विकल्प मिल सकते हैं।
कितनी कमाई वाले लोग खरीद सकेंगे घर?
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, EWS श्रेणी के लिए परिवार की सालाना आय सीमा ₹3 लाख तक और LIG श्रेणी के लिए ₹6 लाख तक रखी गई है। पात्र आवेदकों को संबंधित प्राधिकरण की शर्तें पूरी करनी होंगी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
हालांकि, केवल आय सीमा के आधार पर पात्रता तय मान लेना सही नहीं होगा। आवेदन के समय लागू नियमों और दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।
आवेदन कब से शुरू होंगे?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए Model Building Regulations, 2026 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी। इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के स्तर पर नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी है।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन परियोजनाओं में EWS-LIG फ्लैट मिलेंगे, आवेदन कब शुरू होंगे और उनकी अंतिम कीमत कितनी होगी। इसलिए घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को प्राधिकरणों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
ऊंची इमारतों और नए प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा
नए बिल्डिंग रेगुलेशन का असर केवल किफायती आवास तक सीमित नहीं है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित पात्र प्लॉटों पर Floor Area Ratio (FAR) की सीमा हटाने का प्रावधान भी किया गया है। इससे ऊंची इमारतों और ज्यादा आवासीय इकाइयों के निर्माण की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि, भवनों पर फायर सेफ्टी, सेटबैक और विमानन संबंधी मंजूरियों जैसी शर्तें लागू रहेंगी।
