रद्द टिकटों पर GST का 'फुल रिफंड'! यात्रियों को पैसे लौटाने पर एयरलाइंस को मिलेगा टैक्स वापस

Airlines Ticket Cancellation GST Refund: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि रद्द टिकटों पर यात्रियों को किराया और टैक्स वापस करने वाली एयरलाइंस को सरकार से ब्याज सहित जीएसटी रिफंड पाने का पूरा अधिकार है।

Airlines Ticket Cancellation GST Refund : विमान से सफर करने वाले यात्रियों और एयरलाइंस कंपनियों के लिए जीएसटी से जुड़ी एक बेहद अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई हवाई यात्रा का टिकट रद्द होता है, तो एयरलाइन कंपनी उस पर चुकाए गए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रिफंड का दावा कर सकती है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह रिफंड एयरलाइन को तभी मिलेगा जब उसने यात्रियों को टिकट के किराये के साथ-साथ वसूला गया जीएसटी भी पूरी तरह वापस (रिफंड) कर दिया हो और उसके पास इसे साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज उपलब्ध हों।

Airlines Ticket Cancellation GST Refund

रद्द टिकटों का जीएसटी रिफंड एयरलाइंस को वापस मिलेगा

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला मशहूर विमानन कंपनी 'सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड' से जुड़ा हुआ है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में (अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के बीच) उड़ानों के रद्द होने के कारण एयरलाइन को बड़े पैमाने पर टिकट कैंसिल करने पड़े थे। इस दौरान सिंगापुर एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को उनके टिकट का पूरा किराया और उस पर लिया गया जीएसटी वापस लौटा दिया था। इसके बाद एयरलाइन ने सरकार के राजस्व विभाग से 45,92,528 रुपये के कुल 8 जीएसटी रिफंड दावों की मांग की थी। हालांकि, शुरुआती स्तर पर जीएसटी संयुक्त आयुक्त ने एयरलाइन के इन सभी रिफंड दावों को खारिज कर दिया था। इस फैसले से असहमत होकर सिंगापुर एयरलाइंस ने न्यायाधिकरण की शरण ली और अपील दायर की।

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