सरकारी बॉन्ड से कमाई पर टैक्स छूट के नियम बदले, CBDT ने फॉर्म 173A किया अनिवार्य

सरकारी बॉन्ड्स में निवेश से होने वाली आय पर टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया गया है। CBDT ने अब टैक्स छूट हासिल करने के लिए फॉर्म 173A को अनिवार्य कर दिया है।

Government Securities Tax: सरकारी बॉन्ड से ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नियमों में बदलाव किया है। हालांकि, ये नियम संस्थागत निवेशकों के लिए हैं।

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सरकारी बॉन्ड से निकासी होगी आसान

CBDT ने इसके लिए Form 173A नोटिफाई किया है। अब पात्र संस्थाओं को टैक्स छूट का दावा करते समय सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश, ब्याज से हुई कमाई और कैपिटल गेन का पूरा ब्योरा देना होगा। यह बदलाव इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत किया गया है।

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