कारोबारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! अब 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे GSTAT में अपील

देश के लाखों छोट से बड़े कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। वह अपने जीएसटी से जुड़े विवादों को निपटारा करने के लिए 31 जुलाई तक अपील कर सकते हैं।

मोदी सरकार ने देश के लाखों कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार को एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 कर दी। जीएसटीएटी की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में हुई थी। इसके बाद सरकार ने जीएसटीएटी में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2026 तय की थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न हितधारकों के अनुरोधों के बाद यह निर्णय लिया गया। इन अनुरोधों में कहा गया था कि जीएसटीएटी मंच पर अत्यधिक दबाव के कारण अपील दाखिल करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

GSTAT

जीएसटीएटी में अपील की तारीख बढ़ी

30,000 अपीलें दाखिल की गईं

पिछले 15 दिनों में ही 30,000 अपीलें दाखिल की गईं, जबकि एक दिन में सर्वाधिक 5,500 अपीलें दर्ज की गईं। मंत्रालय ने करदाताओं को सलाह दी कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और समय रहते अपनी अपील दाखिल कर दें। सरकार अब तक जीएसटीएटी की 31 राज्य पीठों और दिल्ली स्थित एक प्रधान पीठ को अधिसूचित कर चुकी है। फिलहाल अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 4.80 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और इन सभी के जीएसटीएटी में आने की उम्मीद है।

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