​ट्रेन से चुराई चादर-तौलिया का जुर्माना कौन भरता है, नहीं जाना तो पछताएंगे​

Shaswat Gupta

Aug 7, 2024

​रेलवे के माध्‍यम से देश में लाखों-करोड़ों की संख्‍या में यात्री सफर करते हैं।​

Credit: Social-Media/Istock

ये रहा जवाब

​यात्रियों का सफर आरामदायक हो इसके लिए रेलवे उनको कई सुविधाएं भी देता है।​

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​जैसे रेलवे यात्रियों को सफर से पहले चादर, तौलिया, कंबल, बेडरोल इत्यादि प्रदान करता है।​

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​मगर कई बार देखा जाता है कि, यात्री रेलवे की इस संपत्ति को अपने साथ ले जाते हैं।​

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​क्‍या आपको अंदाजा भी है कि, चादर-तकिया-तौलिया का जुर्माना किसने भरना पड़ता है।​

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​बता दें कि, ट्रेन में चोरी करते पकड़े जाने पर यात्री एक साल तक जेल जा सकता है।​

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​दावा है कि, यदि संपत्ति गायब है तो रेलवे कोच अटेंडेंट से जुर्माना वसूला जाता है।​

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​चूंकि, ये साबित नहीं हो पाता कि चोरी किसकी गलती से हुई इसलिए एक्शन नहीं लिया जाता।​

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​यदि अपराध साबित हो गया तो रेलवे आरोपी पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है।​

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