​ट्रेन से चुराई चादर-तौलिया का जुर्माना कौन भरता है, नहीं पता है तो जान लें​

Shaswat Gupta

Jul 11, 2025

​​रेलवे से देश में लाखों-करोड़ों की संख्‍या में यात्री ट्रैवल करते हैं।​​

Credit: Istock/Social Media

​​सफर आरामदायक हो इसके लिए रेलवे कई सुविधाएं भी देता है।​​

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​​रेलवे यात्रियों को सफर से पहले चादर, तौलिया, कंबल, बेडरोल भी दिया जाता है।​​

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​​कई बार तो ऐसा भी होता है कि, यात्री रेलवे की इस संपत्ति को अपने साथ ले जाते हैं।​​

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​​मगर क्‍या आपको पता है कि, चादर-तकिया-तौलिया का जुर्माना किसने भरना पड़ता है।​​

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​​ट्रेन में चोरी करते पकड़े जाने पर यात्री एक साल तक जेल जा सकता है।​​

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​​कहते हैं कि, अगर संपत्ति गायब हुई तो रेलवे कोच अटेंडेंट से जुर्माना वसूला जाता है।​​

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​​वैसे ये साबित नहीं हो पाता कि चोरी किसकी गलती से हुई इसलिए एक्शन नहीं लिया जाता।​​

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​​यदि अपराध साबित हो गया तो रेलवे आरोपी पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है।​​

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