11 महीने का ही क्यों बनता है रेंट एग्रीमेंट, मालिक या किरायेदार किसके लिए फायदेमंद?

Rohit Ojha

Sep 20, 2023

रेंट एग्रीमेंट जरूरी

जब भी हम किराए (Rent) पर घर लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है।

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11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट

रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनता है. अब ऐसा क्यों होता और इसके पीछे की वजह क्या है?

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भारतीय पंजीकरण अधिनियम

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के चलते रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है।

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पंजीकरण अनिवार्य नहीं

एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। ​

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ये है वजह

इसका मतलब ये है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं।

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किराएदारों के पक्ष में कानून

पेचीदा कानूनों और अधिकतर कानूनों का किराएदारों के पक्ष में होना इसकी एक बड़ी वजह है।

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कानूनी लड़ाई

कई बार थोड़ी सी चूक की वजह से संपत्ति के मालिक को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है.

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रजिस्ट्रेशन फीस

​इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है।

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​नोटरी रेंट एग्रीमेंट

11 महीने के नोटरी रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना कानूनी तरीके से वैध है।

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