11 महीने के रेंट एग्रीमेंट में किसका फायदा, आखिर क्यों बना है ये नियम

Rohit Ojha

Aug 25, 2024

​​रेंट एग्रीमेंट​

जब भी हम किराए (Rent) पर घर लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है।

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​11 महीने का एग्रीमेंट​

रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनता है, ऐसा क्यों होता और इसके पीछे की वजह क्या है?

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​भारतीय पंजीकरण अधिनियम​

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के चलते रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है।

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​लीज एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन​

एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

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​मकान मालिक​

इसका मतलब ये है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं।

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​पेचीदा कानून​

पेचीदा कानूनों और अधिकतर कानूनों का किराएदारों के पक्ष में होना इसकी एक बड़ी वजह है।

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​​कानूनी लड़ाई​

कई बार थोड़ी सी चूक की वजह से संपत्ति के मालिक को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है।

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​स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस​

इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है।

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