घर पर तिरंगा फहराने का नियम जानते हैं आप, अपमान पर हो सकती है जेल

Rohit Ojha

Aug 5, 2024

स्वतंत्रता दिवस

आजादी के 78 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

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फहराया जाता है तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस के दिन सरकारी दफ्तरों और स्कूल-कॉलेजों में भी तिरंगा फहराया जाता है।

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तिरंगा फहराने को लेकर नियम

भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने व इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया था।

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कानून में संशोधन

इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को फिर इस कानून में संशोधन किया।

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​24 घंटे फहराया जा सकता है

सरकार ने इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है।

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झंडे का आकार

झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तिरंगा कभी भी फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए।

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झंडे की लंबाई

झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं।

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जेल हो सकती है

झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

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​लिखना गैरकानूनी

मौखिक या शाब्दिक तौर पर तिरंगे अपमान करने पर भी जेल हो सकती है। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है।

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