Jan 2, 2024
दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर होती है।
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ऐसे में कई बार लोगों के मन में यही सवाल आता है कि 99 सालों के बाद क्या होगा।
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देश में प्रॉपर्टी के सौदे दो तरह के होते हैं। पहला फ्री होल्ड और दूसरा लीज होल्ड।
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फ्री होल्ड में व्यक्ति प्रॉपर्टी की परचेज के दिन से ही जमीन या घर का मालिक हो जाता है।
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लीज होल्ड प्रॉपर्टी में व्यक्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। लीज 99 साल की होती है।
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सरकार प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कनवर्जन स्कीम चलाती है। लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कर दिया जाता है।
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हालांकि, लीज से फ्री होल्ड में कनवर्जन के लिए चार्ज लगता है। इसके बाद व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है।
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देश में लीज सिस्टम की शुरुआत इसलिए हुई ताकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बार-बार नहीं करना पड़े।
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