रेंट एग्रीमेंट भी होगा रजिस्टर्ड, यहां बदलने जा रहे नियम, देने पड़ेंगे 20000 रु !

Kashid Hussain

Feb 13, 2025

​​ रेंट एग्रीमेंट​​

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रेंट एग्रीमेंट को लेकर अहम फैसला करने जा रही है, जिसका असर मकान मालिक और किराएदारों पर पड़ेगा

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​​रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा​​

अब यूपी में प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इससे रेंट एग्रीमेंट के नियम बदलेंगे

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​​स्टांप ड्यूटी​​

रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टांप ड्यूटी को बेहद कम रखा जाएगा। इस पर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा

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​​ज्यादा कानूनी शक्ति​​

रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कोर्ट में माना जाता है, जिससे उसे अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की तुलना में ज्यादा कानूनी शक्ति मिलती है

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​​धोखाधड़ी की संभावना​​

सरकार के पास समझौता रजिस्टर होने से संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है

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​​मकान मालिक और किरायेदार ​​

यह मकान मालिक और किरायेदार दोनों द्वारा सहमत शर्तों का मजबूत सबूत होता है

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​​20,000 रुपये तक स्टाम्प ड्यूटी​​

यूपी में एक वर्ष के लिए किराया समझौते के तहत न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम 20,000 रुपये तक स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी

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​​ कानूनी दावा नहीं होता​​

मौजूदा समय में एग्रीमेंट केवल 100 रुपये के स्टाम्प पर होता है, जिस पर कोई कानूनी दावा नहीं होता

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