Jul 25, 2024

​मेट्रो में बनाई रील तो इन धाराओं के तहत मुकदमा होगा दर्ज, इतना लगेगा फाइन

Pawan Mishra

दिल्ली मेट्रो​

दिल्ली के लिए मेट्रो सबसे सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधनों में से एक है और लाखों लोग इससे सफर करते हैं।

Credit: Times-Now-Digital

रील का ट्रेंड​

आजकल इन्स्टाग्राम पर रील बनाने का ट्रेंड चल रहा है और बहुत से लोगों को मेट्रो में रील बनाते हुए भी देखा जाता है।

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सख्त हुआ DMRC​

लेकिन DMRC अब मेट्रो में रील बनाने वालों की नकेल कसने वाला है और इसीलिए काफी सख्त कदम उठाए गए हैं।

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​मामला होगा दर्ज

मेट्रो में रील बनाने वालों के खिलाफ अब कानूनी रूप से मामला दर्ज किया जाएगा।

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​लगेगी ये धारा

मेट्रो में रील बनाने वालों पर मेट्रो (परिचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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​इतना लगेगा फाइन

मामला दर्ज होने के साथ ही लोगों पर फाइन भी लगेगा और उन्हें 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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इतने मामले हुए दर्ज​

1647 लोगों पर रील बनाने और मेट्रो परिसर में अन्य नियमों का उल्लंघन करने की वजह से मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

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बढ़ गई है संख्या​

पिछले साल के मुकाबले इस साल मेट्रो परिसर में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है।

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