Dec 14, 2023
पकिस्तान में कोई विदेशी नागरिक संपत्ति खरीद सकता है या नहीं इसको लेकर कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं।
Credit: iStock
पाकिस्तान में भूमि और संपत्ति का विदेशी स्वामित्व 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FEDA) के तहत आता है।
Credit: iStock
इन कानूनों में, राजनयिक मिशनों, विदेशी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों जैसे काम के लिए जमीन खरीदा जा सकता है।
Credit: iStock
भूमि और संपत्ति पर विदेशी स्वामित्व कुल भूमि क्षेत्र के 18 फीसदी तक सीमित है, लेकिन कृषि भूमि पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
Credit: iStock
पाकिस्तानी नागरिक के अलावा अगर कोई विदेशी नागरिक को पाकिस्तान में संपत्ति खरीदने के लिए परमिट लेनी होगी।
Credit: iStock
इस परमिट की कीमत लगभग 2,000 डॉलर के आसपास है। इसे हर 6 महीने बाद रिन्यु करवाना जरूरी होता है।
Credit: iStock
इसके बाद वैलिड पासपोर्ट और वीजा साथ ही जो फंड संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रमाण देना होगा।
Credit: iStock
सभी प्रक्रिया तब ही पूरी हो पाएगी जब उस देश के पकिस्तान के साथ राजनायिक संबंध अच्छे हों।
Credit: iStock
कुल मिलाकर कहें तो भारतीय पाकिस्तान में संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में काफी मुश्किलें आ सकती हैं।
Credit: iStock
इस स्टोरी को देखने के लिए थॅंक्स