Aug 26, 2024
फ्लाइट में सफर के दौरान बड़े बैग को आपको लगेज सेक्शन में देना होता है।
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कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनका सामान फ्लाइट में डैमेज हो गया।
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अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको तुरंत इसका मुआवजा मांगना चाहिए।
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मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नियमों के मुताबिक एयरलाइन को मुआवजा देना होगा।
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अगर आपका सामान फ्लाइट में सफर के दौरान टूट जाता है या फिर खो जाता है तो आपको मुआवजा मिलेगा।
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एयरलाइन कंपनी को 20 हजार रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। प्रूफ के लिए चेकइन से पहल बैग की फोटो ले सकते हैं।
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नियमों के मुताबिक, आपका सामान खोने या डैमेज होने की स्थिति में या देर से पहुंचने पर आपको मुआवजा मिलता है।
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आपका सामान डैमेज होने की स्थिति में एयरलाइन आपको भुगतान भी करने के लिए जिम्मेदार होती है।
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