Apr 18, 2024
अगर आप EPFO के सदस्य हैं, तो आप अपने EPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
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EPF खाताधारक अपनी पात्रता के आधार पर अपने खाते से आंशिक या पूरी राशि निकाल सकते हैं।
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आम तौर पर पूरी ईपीएफ राशि तभी निकाली जा सकती है, जब सदस्य दो महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हों।
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इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर रिटायर होने के बाद अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।
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इस बीच EPFO सदस्य अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
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आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास UAN,बैंक खाता नंबर, आईडी प्रूफ और एक कैंसिल चेक हों।
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अब आपको यूएएन पोर्टल पर जाना होगा और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
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OTP दर्ज करें फिर अब आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। वेब पेज के ऊपरी दाएं भाग में 'ऑनलाइन सेवाएं' का ऑप्शन मिलेगा।
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अब आपको EPFO से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके मेंबर डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी।
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अंडरटेकिंग भरना होगा और नियम और शर्तों के लिए 'हां' पर क्लिक करना होगा। अब आप ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
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फिर आपको स्कैन किया हुआ चेक और फॉर्म 15G जैसे कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। फिर क्लेम सबमिट हो जाएगा।
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