Feb 15, 2024
भारत में पिस्तौल या बंदूक रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है।
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इसके लिए भारतीय नागरिक की उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए।
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आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लिया जा सकता है।
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अगर आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
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गन लाइसेंस हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है।
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गन लाइसेंस लेने के लिए आपको कारण बताना होता है कि हथियार की आवश्यकता क्यों है।
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डीएम, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं।
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इस प्रक्रिया में पुलिस थाना और लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट का सबसे अहम रोल होता है।
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जिलाधिकारी से लाइसेंस मिलने के बाद ही आप वो हथियार खरीद सकते हैं, जिसके लिए आवेदन किया है।
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