Nov 22, 2023
नेपाल और भुटान जैसे कुछ देशों को छोड़कर यात्रा पर 3 हजार तक की विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति है।
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आप इससे अधिक कैश ले जाना चाहते हैं, तो उसे स्टोर वैल्यू कार्ड, ट्रैवल चेक, बैंक ड्रॉप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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विदेश से भारत आने वाला यात्री बिना किसी लिमिट के विदेशी मुद्रा लेकर आ सकता है।
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हालांकि, करेंसी नोट और ट्रैवलर चेक के रूप में 10 हजार डॉलर लेकर आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर पूछताक्ष हो सकती है।
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भारतीय एयरपोर्ट पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म (CDF) में अधिकारियों के सामने करेंसी को लेकर घोषणा करने की जरूरत होगी।
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विदेश यात्रा करने के लिए 50,000 रुपये से कम राशि का रुपये में नगद भुगतान सकते हैं।
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अगर फॉरेन करेंसी की रकम 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो पूरा भुगतान क्रॉस्ड चैक, बैंकर्स चैक, पे ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।
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विदेश यात्रा से लौटने पर यात्रियों को करेंसी नोट और चेकों को लौटाने का नियम है।
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आमतौर से वापस आने की तारीख से 180 दिन के अंदर विदेशी मुद्रा लौटा देनी चाहिए।
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