AC और बॉलकनी में रखे गमले पहुंचा सकते हैं जेल, जान लें निमय और हो जाएं सावधान

Rohit Ojha

Aug 19, 2024

दर्दनाक हादसा

दिल्ली के करोलबाग में AC गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है।

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एसी का यूनिट

इस हादसे के बाद जिनके एसी का यूनिट सड़क पर निकला है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है।

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बालकनी में गमले

बालकनी में गमले रखने वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हादसे भारी पड़ सकते हैं।

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मामला दर्ज

दिल्ली में हुई एसी गिरने की घटना के बाद धारा 125(ए)/106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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जेल जाने का भी प्रावधान

इस धारा में जुर्माने के साथ जेल जाने का भी प्रावधान है। इस तरह घटना हो जाती है तो काफी मुश्किल हो सकती है।

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भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (धारा 125-ए) के तहत अगर इस तरह की घटना होती है, तो कार्रवाई हो सकती है।

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दंडित किया जाता है

अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही से ऐसी घटना हो जाती है, जो किसी के मृत्यु कारण बनती है, तो उसे दंडित किया जाता है।

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कितनी सजा

ये मामला गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है और उसे 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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लापरवाही

अगर आपकी लापरवाही से किसी को नुकसान होता है या किसी की जान चली जाती है तो जेल का प्रावधान है।

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