Mar 24, 2024
आमतौर पर जब हम शॉपिंग करते हैं तो बिल पर सिर्फ प्राइस का ही प्रिंट देखते हैं।
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कई बार हमें ये नहीं पता लगता कि जो सामान लिया है उस पर जीएसटी ज्यादा वसूला गया है।
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कई जगह कपड़ों की शॉपिंग के बाद दुकानदार पूरे बिल में 12 फीसदी की जीएसटी लगा देता है।
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अगर 800 रुपये की एक शर्ट और 1500 की दूसरी शर्ट खरीदी है तो 2300 रुपये पर जीएसटी लगता है।
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नियमों के मुताबिक एक हजार रुपये से कम वाले कपड़ों पर सिर्फ 5 फीसदी की जीसएटी लगती है।
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जब भी शॉपिंग करने जाएं तो याद रखें कि 1000 रुपये के नीचे वाले किसी भी कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी देना है।
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अक्सर शॉपिंग करने के बाद लोग बिल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई बार दुकानदार बिल पर गलत जीएसटी वसूल लेते हैं।
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जब भी किसी दुकान या मॉल से कपड़े को खरीदने से पहले उसे छूकर या ट्रायल के जरिए चेक करें।
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