खरीदने जा रहे हैं नए कपड़े, तो बिल पर पैसा नहीं चेक करें ये चीज

Rohit Ojha

Mar 24, 2024

प्राइस प्रिंट

आमतौर पर जब हम शॉपिंग करते हैं तो बिल पर सिर्फ प्राइस का ही प्रिंट देखते हैं।

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जीएसटी

कई बार हमें ये नहीं पता लगता कि जो सामान लिया है उस पर जीएसटी ज्यादा वसूला गया है।

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12 फीसदी जीएसटी

कई जगह कपड़ों की शॉपिंग के बाद दुकानदार पूरे बिल में 12 फीसदी की जीएसटी लगा देता है।

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कैसे लगता है जीएसटी

अगर 800 रुपये की एक शर्ट और 1500 की दूसरी शर्ट खरीदी है तो 2300 रुपये पर जीएसटी लगता है।

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5 फीसदी जीएसटी

नियमों के मुताबिक एक हजार रुपये से कम वाले कपड़ों पर सिर्फ 5 फीसदी की जीसएटी लगती है।

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1000 रुपये से कम

जब भी शॉपिंग करने जाएं तो याद रखें कि 1000 रुपये के नीचे वाले किसी भी कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी देना है।

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गलती जीएसटी

अक्सर शॉपिंग करने के बाद लोग बिल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई बार दुकानदार बिल पर गलत जीएसटी वसूल लेते हैं।

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ट्रॉयल

जब भी किसी दुकान या मॉल से कपड़े को खरीदने से पहले उसे छूकर या ट्रायल के जरिए चेक करें।

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