अब घर बेचने के पहले कैलकुलेट करें टैक्स, नहीं तो लाखों का लगेगा चूना

Rohit Ojha

Jul 24, 2024

कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव

सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है।

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इंडेक्सेशन बेनेफिट

इंडेक्सेशन बेनेफिट के नियम को हटा दिया है, जिनका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट पर पड़ता है।

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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स

संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।

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महंगाई दर

इंडेक्सेशन बेनेफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती थी।

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20 फीसदी टैक्स

उसके बाद जो रकम बचती थी उसपर 20 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है।

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ऐसे समझें

अगर आप ने 2014 में 50 लाख रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीदी है और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 2 करोड़ हो गई है।

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मुनाफे पर टैक्स

अब आप 2 करोड़ में 50 लाख वाली प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो आपको पूरे 1.5 करोड़ के मुनाफे पर अब 12.5% टैक्स देना होगा।

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पुराने नियम

पहले के नियम के अनुसार, महगांई एडजस्ट कर अगर आपके 50 लाख की वैल्यू आज सवा करोड़ बन रही।

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कितना लगता था टैक्स

फिर सवा करोड़ खरीद लागत मान ली जाती थी। बाकी बचे हुए 75 लाख रुपये पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था।

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