Jul 24, 2024
सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है।
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इंडेक्सेशन बेनेफिट के नियम को हटा दिया है, जिनका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट पर पड़ता है।
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संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।
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इंडेक्सेशन बेनेफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती थी।
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उसके बाद जो रकम बचती थी उसपर 20 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है।
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अगर आप ने 2014 में 50 लाख रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीदी है और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 2 करोड़ हो गई है।
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अब आप 2 करोड़ में 50 लाख वाली प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो आपको पूरे 1.5 करोड़ के मुनाफे पर अब 12.5% टैक्स देना होगा।
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पहले के नियम के अनुसार, महगांई एडजस्ट कर अगर आपके 50 लाख की वैल्यू आज सवा करोड़ बन रही।
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फिर सवा करोड़ खरीद लागत मान ली जाती थी। बाकी बचे हुए 75 लाख रुपये पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था।
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