May 18, 2025
केवल कन्फर्म टिकट धारकों को आरक्षित कोच में यात्रा की अनुमति है। वेटिंग टिकट वालों को अब स्लीपर, 3AC, 2AC या किसी भी आरक्षित कोच में यात्रा की इजाजत नहीं है।
Credit: istock
अगर 2 में से 1 टिकट कन्फर्म और 1 वेटिंग में हैं, तो वेटिंग वाले टिकट कैंसिल माने जाएंगे, और उनका रिफंड मिलेगा।
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वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और ट्रेन से उतारा जा सकता है।
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जुर्माने की राशि: स्लीपर कोच: ₹250 + किराया और AC कोच: ₹440 + किराया। किराया उस स्टेशन से जोड़ा जाएगा जहां से यात्री चढ़ा।
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इस फैसले का उद्देश्य सीट विवाद, असुविधा और अवैध यात्रा को रोकना है। रेलवे अब कन्फर्म यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है।
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बिना टिकट यात्रा करना रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत अपराध है। जुर्माने के साथ-साथ जेल तक की सजा हो सकती है।
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चार्ट बनने के बाद वेटिंग टिकट ऑटोमैटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर टिकट IRCTC से ऑनलाइन बुक किया गया है और कन्फर्म नहीं हुआ, तो पूरा पैसा रिफंड होगा।
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ऑनलाइन वेटिंग टिकट रिफंड में कोई कटौती नहीं होगी। चार्ट बनने के बाद रिफंड स्वतः खाते में आ जाएगा।
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काउंटर टिकट पर रिफंड के लिए मैन्युअल कैंसिलेशन जरूरी है। IRCTC वेबसाइट, 139 सेवा या नजदीकी रेलवे स्टेशन पर कैंसिलेशन कराना होगा।
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