Jun 28, 2024
बच्चे से लेकर बूढ़े तक देश में बड़ी संख्या में लोग मोबाइळ फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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लेकिन क्या देश में 18 साल से कम उम्र यानि नाबालिगों को भी सिम जारी किया जा सकता है।
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दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन के अनुसार, नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं करना चाहिए।
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इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति किसी भी टेलीकॉम कंपनी का कनेक्शन नहीं ले पाएगा।
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दूरसंचार विभाग के अनुसार, किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना टेलीकॉम ऑपरेटर की गैरकानूनी गतिविधि कहलाएगी।
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नया सिम कार्ड खरीदने के लिए ग्राहक को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भरना होता है।
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यह टेलिकॉम कंपनी और कस्टमर के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत सिम जारी किया जाता है।
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अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए केवल डिजिटल या ई-केवाईसी (eKYC) जमा करना होगा।
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