Aug 31, 2023

वकील, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर है? नहीं जानते तो यहां जानिए

Ramanuj Singh

वकील वो होता है जिसके पास न तो एलएलबी की डिग्री होती है।

Credit: commons-wikimedia/BCCL/PTI

वकील अपने क्लाइंट को बेहतर कानूनी सलाह दे सकता है लेकिन वह केस नहीं लड़ सकता।

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वकीलों को कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल की परीक्षा पास करनी होती है।

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बीसीआई की परीक्षा पास करने के बाद ही भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

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वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करने और लाइसेंस लेने के बाद एडवोकेट कहलाते हैं।

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कोई भी वकील एडवोकेट बनने के बाद कोर्ट में पैक्टिस कर सकता है।

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एडवोकेट को किसी भी विवाद में क्लाइंट्स की तरफ से जज के सामने दलील रखने का अधिकार होता है।

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इंग्लैंड से कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर की उपाधि दी जाती है।

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूके से लॉ पढ़ने वाले छात्रों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है।

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