Oct 22, 2022
अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप पर तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी
Credit: iStock
टिकट में छेड़छाड करके या किसी धोखेबाजी से यात्रा करने पर छह महीने की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.
Credit: iStock
अगर बेवजह अलार्म या चेन पुलिंग खींचते हैं तो आपको 2 महीने की जेल, जुर्माना ₹1,000/- या दोनों हो सकते हैं
Credit: iStock
दिव्यांग, महिला या किसी अन्य रिजर्व कोच में यात्रा करने पर तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती है।
Credit: iStock
ट्रेन में या स्टेशन पर उपद्रव करना और कचरा फैलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 100 या इससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना और एक महीना जेल।
Credit: iStock
रेलवे की टिकट दलाली या अवैध तौर पर टिकट बेचने पर 03 साल की जेल या 10 हजार रुपये के जुर्मान या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं।
Credit: iStock
Thanks For Reading!
Find out More