भारत में पोर्न देखना अपराध है या नहीं? क्या कहता है पोर्नोग्राफी कानून

Amit Mandal

Sep 14, 2023

केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला

पोर्न देखना अपराध है या नहीं? इस पर केरल हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अपने फैसले में क्या कहा है हाई कोर्ट ने आपको बता रहे हैं।

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निजी तौर पर देखना अपराध नहीं

कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो ये आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है।

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दूसरे को दिखाने पर अपराध

लेकिन अगर वह किसी दूसरे को अश्लील फोटो या वीडियो दिखा रहा है या उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये धारा 292 के तहत अपराध होगा।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला

साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि निजी तौर पर पोर्न देखना गलत नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, निजी कमरे में पोर्न देखना निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है।

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ये मामले अपराध के दायरे में

लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखना या इकट्ठा करना अपराध के दायरे में आता है।

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पोर्नोग्राफी को लेकर क्या है कानून?

देश में निजी तौर पर पोर्न देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अश्लील वीडियो या फोटो देखने, डाउनलोड करने और उसे वायरल करना अपराध ।

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धारा 67 में 3-5 साल जेल

धारा 67 के तहत, पोर्न कंटेंट देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है।

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धारा 67A में 5-7 साल जेल

धारा 67A के तहत, मोबाइल में पोर्न कंटेंट रखने और वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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धारा 67B में 5-7 साल जेल

धारा 67B के तहत अगर किसी के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है, तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

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