Oct 22, 2022
अगर आपने दिल्ली में दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल किया तो ये दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए आपको 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है।
Credit: ANI
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के बनाने, स्टोर करने और बेचने पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
Credit: ANI
दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दूसरे राज्यों के जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ये बैन 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा बैन
Credit: ANI
बैन को लागू कराने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210, राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं।
Credit: ANI
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की शुरुआत करते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाए।
Credit: ANI
पटाखों से निकलने वाले धुएं और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाती है।
Credit: ANI
Thanks For Reading!
Find out More