​अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, जानिए रेगुलर बेल से कितनी होती है अलग?

Shashank Shekhar Mishra

May 11, 2024

​अरविंद केजरीवाल ​

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है।​

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​लेकिन क्या आप जानते है कि रेगुलर बेल और अंतरिम जमानत में क्या अंतर होता है।

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​चलिए आपको बताते हैं कि रेगुलर बेल और अंतरिम जमानत क्या है।

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​अंतरिम जमानत का अर्थ होता है एक सीमित समय के लिए दी जाने वाली बेल।

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​दरअसल, कोर्ट कई मामलों में कुछ शर्तो के साथ आरोपी को अंतरिम जमानत देती है।

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अंतरिम बेल की आखिरी तारीख के बाद आरोपी को फिर से सरेंडर करना होता है।

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ये बेल कोर्ट तभी देती है जब नियमितजमानत के लिए आवेदन कोर्ट के सामने लंबित नहीं होता है।

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वहीं कोई भी अपराधी रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है।

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​सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत कोर्ट अपराधी को नियमित जमानत देती है।

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