Nov 9, 2023
भारतीय कानून व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, जब तक उस पर दोष सिद्ध न हो जाए। बावजूद इसके किस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है।
Credit: canva
मुख्यमंत्री के मामले में भारतीय कानून व्यवस्था कुछ अलग है। सीएम की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है। इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया अलग होती है।
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सीएम की गिरफ्तारी सुनने में भी अजीब है, लेकिन गिरफ्तारी की नौबत उनके सामने भी आ सकती है, ऐसे में क्या नियम है।
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Code of Civil Procedure के तहत किसी भी मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी के नियम भी विशेष हैं।
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गिरफ्तारी के नियम तो हैं, लेकिन यह गिरफ्तारी कब हो सकती है और कब नहीं, इसे लेकर भी कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है।
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पहले तो यह जान लें, Code of Civil Procedure 135 के तहत किसी भी सीएम या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है, लेकिन केवल सिविल मामलों में ही यह छूट है।
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सीएम या विधासभा सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस है, तो ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होती है।
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धारा 135 के तहत, हर दिन या किसी भी समय गिरफ्तारी संभव नहीं है। यदि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है।
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यह निर्धारित दिन खत्म होने के बाद क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री को सदन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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