Jan 3, 2024
अभी तक भारत में हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को दो साल की सजा और जुर्माना देना होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें संसोधन कर दिया।
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संसोधन करते ही देशभर में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन होने लगा, क्योंकि मौजूदा सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया और 7 लाख रुपये जुर्माना कर दिया।
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विरोध प्रदर्शन से हालात यह हो गए कि ट्रांसपोर्ट ठप्प पड़ गया, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारे, सब्जियों का रेट अचानक से आसमान छू जाने जैसी स्थिति हो गई।
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इस स्थिति को गंभीर होने से बचाने से के लिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच 2 जनवरी 2024 को दिल्ली में बैठक हुई।
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जिसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि एआईएमटीसी के सदस्यों से चर्चा के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नए कानून लाए जाएंगे।
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विश्व में सबसे कठोर कानून सऊदी अरब का है। UAE में ऐसे मामलों में बहुत सख्ती है।
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यहां हिट एंड रन के मामले में आर्टिकल Article 5 (1) कहता है, ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंपने होंगे।
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UAE में अगर घटनास्थल पर पुलिस नहीं है तो घटना होने के 6 घंटे के अंदर उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में देनी होती है, अगर देरी से जानकारी देते हैं तो इसकी वजह भी बतानी होगी।
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हिट एंड रन में किसी के घायल या मौत होने पर ड्राइवर की गिरफ्तारी होती है। दोषी साबित होने पर जेल या 25 हजार दिरहम यानी 56 लाख रुपये के आसपास जुर्माना लगता है।
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यदि अल्कोहल पीने की पुष्टि हो गई तो, पेनाल्टी और बढ़ाई जा सकती है।
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