Aug 31, 2024
पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारत की तरह ही राष्ट्रीय पहचान पत्र होता है।
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आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के आधार कार्ड को क्या कहते हैं और यह कैसा दिखता है।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय पहचान पत्र को नागरिकों की डेटा बेस प्रोफाइल बनाने के लिए शुरू किया गया था।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय पहचान पत्र को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (National Identity Card) कहा जाता है। इसे CNIC कार्ड भी कहा जाता है।
भारत के आधार कार्ड में 12 अंकों की एक रैंडम संख्या होती है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय पहचान पत्र में कुल 13 अंक होते हैं।
राष्ट्रीय पहचान पत्र कार्ड 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाता है।
भारत में आधार कार्ड बनवाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन CNIC के लिए 18 साल उम्र चाहिए।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय पहचान पत्र पर कार्डधारक का साइन होता है और एक बायोमेट्रिक चिप होती है।
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