Advocate और Lawyer में क्या अंतर होता है, नहीं जानते होंगे
Aditya Singh
वकालत
आपने वकालत के पेशे से जुड़े कई शब्द सुने होंगे।
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एडवोकेट और लॉयर
इन्हीं शब्दों में से एक है एडवोकेट और लॉयर। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं।
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क्या होता है एडवोकेट और लॉयर में अंतर
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आप भी नहीं जानते
अगर आप भी नहीं जानते हैं कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है तो यहां जान सकते हैं।
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एडवोकेट कौन होता है
बता दें एडवोकेट वह व्यक्ति होता है, जिसने Bar Council Of India (BCI) की परीक्षा पास की होती है। साथ ही वकालतनामा के अनुसार वह भारत के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है।
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अधिवक्ता या अभिभाषक
एडवोकेट को अधिवक्ता या अभिभाषक भी कहा जाता है। इसका मतलब आधिकारिक वक्ता होता है, जिसके पास किसी दूसरे की बात को रखने का अधिकार होता है।
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कौन होता है लॉयर
जबकि लॉयर वह व्यक्ति होता है, जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। लेकिन कोर्ट में खड़े होकर केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है।
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बीसीआई की परीक्षा
केस लड़ने के लिए उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की परीक्षा क्वालीफाई कर लाइसेंस प्राप्त करना होता है।
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लीगल एडवाइज
ध्यान रहे लॉयर किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइज दे सकता है, लेकिन किसी का केस नहीं लड़ सकता है।
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