Nov 8, 2023
भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
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भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन करता है व विभागों को आवंटित करता है।
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प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, वह लोकसभा को किसी भी वक्त विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसदीय सभा के दौरान सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं।
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इसके अलावा एक प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद व राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है।
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वहीं एक मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है।
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संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
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वहीं मुख्यमंत्री की शक्तियों की बात करें तो, वह राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का गठन करता है व मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है।
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इसके अलावा मुख्यमंत्री मंत्रियों के निर्देशित करने के साथ उनके कार्यों पर नजर भी रखता है। मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए भी कह सकता है।
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मुख्यमंत्री राज्य की सेवाओं का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
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