Jul 20, 2025
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर जारी दस्तावेजों को निष्क्रिय कराना एक ज़रूरी प्रक्रिया है, और इनमें पैन-कार्ड (PAN Card) भी शामिल है.
Credit: Canva, Timesnow
भले ही मृतक का पैन-कार्ड रद्द कराना कानूनी रूप से अनिवार्य न हो, लेकिन ऐसा न करने पर भविष्य में टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेन-देन या पहचान के दुरुपयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
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यहां तक कि कानूनी कार्रवाई का खतरा भी रहता है. इसलिए परिजनों के लिए यह एक जरूरी जिम्मेदारी बन जाती है.
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मृतक की फाइनेंशियल आइडेंटिटी सुरक्षित रखने के लिए. मृतक के बैंक और डिमेट खातों को बंद करने के लिए. मृतक की फाइनेंशियल विरासत को सही वारिस तक ट्रांसफर करने के लिए. पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए, भविष्य में आयकर विभाग के किसी भी नोटिस से बचने के लिए.
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पैन कार्ड कैंसिल कराते समय कानूनी वारिस को ध्यान रखना चाहिए कि मृतक का अंतिम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी होगा. इस काम को निपटाने के बाद ही पैन कैंसिल कराने के लिए अप्लाई करें.
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मृतक का ओरिजिनल पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र, आवेदक (कानूनी वारिस) की पैन कार्ड की कॉपी, मृतक से संबंध साबित करने वाले प्रूफ जैसे- कानूनी वारिस, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वसीयत चाहिए
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किसी भी शख्स का पैन कार्ड उसकी ऑफिशियल एक्सपायरी डेट तक वैलिड रहता है. ऐसे में अगर किसी का निधन हो जाए तो उसका पैन कार्ड कैंसल नहीं होता है, इसलिए मरने वाले शख्स के परिवार को मृतक का पैन कार्ड कैंसिल करा देना चाहिए
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ऑनलाइन पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाकर Form 49A भरना होगा। इसके लिए पैन करेक्शन एप्लिकेशन सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहां पैन कैंसिल करने की रिक्वेस्ट देनी होगी। इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज़ नजदीकी NSDL पैन सेवा केंद्र में जमा करने होंगे।
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