Oct 20, 2022

दिवाली पर मिला है गिफ्ट तो देना होगा टैक्स, ये है नियम

Medha Chawla

दिवाली पर मिलते हैं कई अपहार

Diwali को अब कुछ ही दिन बचे हैं। दिवाली पर दोस्तों और परिवार जनों को उपहार दिए जाते हैं। कंपनियां भी कर्मचारियों को बोनस देती है।

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महंगा पड़ सकता है तोहफा लेना

लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि दिवाली पर गिफ्ट लेना आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है।

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गिफ्ट्स पर भी भरना होगा टैक्स

दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसलिए त्योहारों पर मिलने वाले गिफ्ट का हिसाब जरूर रखें।

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मौद्रिक उपहार

Income Tax Department के अनुसार, बिना किसी रसीद या मूल्य की किसी भी चीज के बदले प्राप्त होने वाली कोई भी राशि को 'मौद्रिक उपहार' कहा जा सकता है।

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तो क्या मौद्रिक उपहारों पर लगेगा टैक्स?

कैश, चेक, ड्राफ्ट आदि सहित अगर एक साल में मौद्रिक उपहार की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा होती है, तो ये टैक्सेशन के अधीन होगा।

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कंपनी बोनस पर क्या है नियम?

5,000 रुपये से ज्यादा के किसी भी गिफ्ट वाउचर को सैलरी का हिस्सा माना जाता है और उस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

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आपके काम की बात

कंपनी की ओर से आपके अकाउंट में डिपॉजिट किसी भी पैसे को सैलरी का हिस्सा माना जाता है।

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