Dec 9, 2022
By: Medha Chawlaजैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे-वैसे आप पर टैक्स का बोझ भी बढ़ जाता है। अगर आप भी टैक्स भरने की वजह से परेशान हैं, तो घबराएं नहीं क्योंकि आपके पास टैक्स बचाने के कई तरीके हैं।
Income Tax Act 1962 में ऐसे कई नियम हैं जिनकी मदद से आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। मौजूदा समय में कई Government Scheme जिनमें निवेश कर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं।
Public Provident Fund या PPF पर निवेशकों को 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
EPF भी निवेश के जरिए टैक्स बचाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। आप रिटायर होने के बाद EPF का फंड निकाल भी सकते हैं। इसमें निवेश, रिटर्न और मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है।
Sukanya Samriddhi Yojana देश की बेटियों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस योजना के तहत भी निवेशकों को टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। इसके तहत निवेशकों को 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है।
National Pension Scheme यानी NPS एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। इसकी मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है।
हाउसिंग रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है।
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