Jan 6, 2023
By: Medha Chawlaइनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने के बाद टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड का इंतजार होता है। वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 थी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को रिफंड भेज दिया है। अब भी कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें रिफंड नहीं मिला है और वे इसका इंतजार कर रहे हैं।
ITR Refund री-इश्यू करने के लिए टैक्सपेयर्स को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
अब 'माई अकाउंट' मेनू पर क्लिक करें और फिर इसके बाद 'सर्विस रिक्वेस्ट' लिंक पर क्लिक कर दें। 'न्यू रिक्वेस्ट' के तौर पर रिक्वेस्ट टाइप को सेलेक्ट करें।
'रिफंड री-इश्यू' के तौर पर 'रिक्वेस्ट कैटेगरी' को सेलेक्ट करें और फिर सबमिट बटन दबा दें। इसके बाद पेज पर पैन, रिटर्न का टाइप, असेसमेंट ईयर, एकनॉलेजमेंट नंबर, कम्यूनिकेशन रेफरेंस नंबर, आदि दिखाई देगा।
अब आप रेस्पॉन्स कॉलम के तहत सबमिट हाइपरलिंक पर क्लिक करें। इससे प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट दिखने लगेंगे, जहां इनेबल किया गया ईवीसी दिखेगा।
इसके बाद आप जिस अकाउंट में रिफंड चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करें और पर कंटीन्यू पर क्लिक कर दें। सभी जानकारी सही होने पर ओके पर क्लिक करें।
इसके बाद डायलॉग बॉक्स में ई-वेरिफिकेशन के लिए विकल्प दिखेंगे। इसके सही मोड को चुनें और रिक्वेस्ट जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या Aadhaar ओटीपी को जेनरेट कर उसे डालें। अंत में रिफंड री-इश्यू सब्मिशन की पुष्टि करते हुए 'सक्सेस' का मैसेज दिखेगा।
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