Dec 27, 2022
By: Medha Chawlaवित्त वर्ष 2021-22 के लिए Income Tax Return फाइल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ITR नहीं भरा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप 31 दिसंबर 2022 तक Belated ITR भर सकते हैं।
बिलेटिड आईटीआर तो कोई भी भर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस का भुगतान करना होगा। टैक्सपेयर्स को 5 हजार रुपये तक के जुर्माना भरना होता है।
उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक ITR नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो जुर्माना 1000 रुपये होगा।
अगर आपने समय पर ITR फाइल किया है, लेकिन इसमें कोई गलती कर दी है, तो आप इसे सुधारने के लिए Revised ITR फाइल कर सकते हैं। इसकी आखिरी डेट भी 31 दिसंबर 2022 है।
टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR दाखिल करना अहम है। जब ITR दाखिल करते हैं तो विभाग इसका एसेसमेंट करता है। रिफंड सीधे टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
बिलेटेड आईटीआर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। इसे दाखिल करने की प्रक्रिया नियत तारीख से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की तरह ही होती है।
ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आपको यह पता लगाना होगा कि आपकी कुल इनकम छूट की सीमा से ज्यादा है या नहीं। 60 साल से कम आयु के व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है।
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