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जस्टिस दीपक सिब्बल ने Bhawana Kishore केस की सुनवाई से इनकार कर दिया है। केस High Court के Chief Justice को वापस भेजा गया। वहीं अब चीफ जस्टिस नई बेंच को केस भेजेंगे। सुनवाई के दौरान High Court की टिप्पणी कहा SC-ST Act पर बहस की जा सकती है। भावना पर बाकी तीन धाराएं निराधार है।
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