NPS Swasthya Pension Scheme: बचत के पैसे मेडिकल खर्चों को पूरा करने में आएंगे अब काम
- Authored by: शिवानी कोटनाला
- Updated Jan 28, 2026, 06:01 PM IST
PFRDA ने NPS Swasthya Pension Scheme की शुरुआत की है, जो पेंशन सेविंग और हेल्थकेयर को जोड़ने वाली एक खास योजना है। इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर अपनी पेंशन सेविंग का इस्तेमाल मेडिकल खर्चों के लिए आंशिक निकासी के रूप में कर सकते हैं। वहीं, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पूरा फंड भी निकालने की सुविधा रहेगी।
NPS Swasthya scheme (Photo : iStock)
NPS Swasthya Pension Scheme: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने National Pension System (NPS) के तहत एक नए हेल्थ‑लिंक्ड पेंशन प्रोडक्ट NPS Swasthya Pension Scheme की घोषणा की है। इसका लक्ष्य लोगों को मेडिकल खर्चों के लिए पेंशन सेविंग का इस्तेमाल करने की सुविधा देना है। यह नई स्कीम Regulatory Sandbox Framework के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी ताकि इसकी व्यवहार्यता और सब्सक्राइबर सुरक्षा की टेस्टिंग नियंत्रित तरीके से किया जा सके।
योजना NPS के Multiple Scheme Framework (MSF) के तहत काम करेगी और इसे स्वैच्छिक (voluntary) आधार पर भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि, स्कीम में भाग लेने के लिए सब्सक्राइबर के पास एक Common Scheme Account होना जरूरी होगा।
किसके लिए है यह योजना
NPS Swasthya Pension Scheme में भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। इसमें सब्सक्राइबर कितनी भी राशि योगदान (contribution) के रूप में डाल सकते हैं, जो मौजूदा NPS नियमों के अनुसार निवेश की जाएगी। यह स्कीम उन लोगों के लिए काम की साबित होगी, जिन्हें भविष्य में अस्पताल से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत हो सकती है।
योग्यता और योगदान
स्कीम में शामिल होने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
जो लोग पहले से Common Scheme Account रखते हैं, वे आसानी से Swasthya पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं।
40 वर्ष से ऊपर के सब्सक्राइबर (सरकारी सेक्टर के बाहर) Common Scheme Account से अपनी और/या कर्मचारी योगदान की 30% राशि Swasthya Pension Scheme में ट्रांसफर कर सकते हैं।
आंशिक निकासी और खर्च
इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन सेविंग से आंशिक निकासी कर सकते हैं ताकि वे OPD और IPD मेडिकल एक्सपेंस का भुगतान कर सकें। योजना के तहत कम से कम 50,000 जमा होने पर** आंशिक निकासी संभव है। निकासी की सीमा सब्सक्राइबर की अपनी योगदान राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक है। इसके अलावा, निकासी कितनी भी बार की जा सकती है और इसके लिए अधिक इंतजार का समय भी अधिक नहीं होगा।
गंभीर बीमारी पर पहले निकाल सकते हैं पैसा
अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो और एक ही बार में उससे होने वाला खर्च कुल उपलब्ध कोष का 70 प्रतिशत से अधिक हो तो पूरी राशि (100%) एकमुश्त निकालने की अनुमति दी जा सकती है।
क्लेम और सेटलमेंट
जिस भी कारण से राशि निकाली जाएगी, वह खर्चों और बिलों के आधार पर सीधे संबंधित Healthcare Benefit Administrator (HBA) या Third Party Administrator (TPA) को दिया जाएगा। अगर खर्च के बाद शेष राशि बचती है, तो वह वापस Common Scheme Account में ट्रांसफर कर दी जाएगी।