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सरकार इन लोगों को देगी हर महीने 2500 रुपए की पेंशन, चेक करें क्या है स्कीम

Disability Pension Delhi: सरकार की ओर से नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली सरकार और केंद्र के योगदान से चलाई जाने वाली Financial Assistance For Persons With Special Needs (Disability Pension) की जानकारी होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन दी जाती है।

Disability Pension Delhi (1)

Disability Pension Delhi (Photo : iStock)

Disability Pension Delhi: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। यह योजनाएं कई बार किसी वर्ग विशेष से जुड़ी होती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक Financial Assistance For Persons With Special Needs (Disability Pension) है। दिल्ली सरकार और केंद्र के योगदान से चलाई जाने वाली यह योजना विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। यह पेंशन लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक दी जाती है।

कौन-से लोग ले सकते हैं लाभ

इस योजना का लाभ दिव्यांग व्यक्ति ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को दिव्यांगता के लिए अलग-अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है-

  • Blindness– अंधापन
  • Low Vision – कम दृष्टि क्षमता
  • Leprosy-cured Person – कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति
  • Deaf – बधिर
  • Locomotor Disability – चलने-फिरने में अक्षमता
  • Cerebral Palsy- सेरेब्रल पाल्सी
  • Autism Spectrum Disorder – ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
  • Intellectual Disability (Mental Retardation) – मानसिक अक्षमता
  • Mental Illness – मानसिक बीमारी
  • Dwarfism – बौनापन
  • Muscular Dystrophy – मांसपेशियों की दुर्बलता
  • Acid Attack Victims – एसिड अटैक के पीड़ित
  • Hard of Hearing – सुनने में कठिनाई
  • Speech and Language Disability – भाषण और भाषा विकलांगता
  • Specific Learning Disabilities– विशेष सीखने में कठिनाई
  • Parkinson’s Disease – पार्किंसंस रोग
  • Hemophilia – हीमोफीलिया
  • Thalassemia – थैलेसीमिया
  • Sickle Cell Disease – सिकल सेल बीमारी
  • Multiple Disabilities – कई विकलांगताएं

योजना के लिए पात्रता

  • दिव्यांग व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय 75,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक आवेदन की तारीख से कम से कम पिछले 5 वर्षों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT Delhi) का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
  • सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास किसी भी बैंक या डाकघर में सिंगल-ऑपरेटेड अकाउंट होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर सके।

आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

आवेदन करने के स्व-प्रमाणित (Self-Attested) स्कैन किए गए प्रमाण अपलोड करने होंगे-

  • आयु प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • बैंक खाता संख्या
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photo)
  • आय का स्व-घोषणा पत्र (Income Self-Declaration)

आवेदन की प्रक्रिया

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर विजिट करना होगा।
  • योजना के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • यह योजना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर कैटेगरी के तहत चेक की जा सकती है, जिसमें Disability Pension को सेलेक्ट करना होगा।
  • बेसिक पर्सनल डिटेल्स को चेक करने के बाद सभी जानकारियों को भरें और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें।
  • इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करें।
  • फोटो अपलोड करने के बाद रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी को एंटर कर सबमिट कर दें।
शिवानी कोटनाला
शिवानी कोटनाला author

शिवानी कोटनाला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के करियर में 3 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ शिवानी ने ... और देखें

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