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18 वर्ष से अधिक उम्र की इन महिलाओं को सरकार देगी हर महीने 2500 रुपए, जानिए क्या है स्कीम

Delhi Pension Scheme to Women in Distress: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। कई बार ये योजनाएं किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए एक खास पेंशन स्कीम चलाई जाती है।

Delhi Pension Scheme to Women in Distress

सरकारी स्कीम (Photo : iStock)

Delhi Pension Scheme to Women in Distress: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। कई बार ये योजनाएं किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक Delhi Pension Scheme to Women in Distress (विडो पेंशन) स्कीम है। इस स्कीम को दिल्ली सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।

कौन-सी महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

Delhi Pension Scheme to Women in Distress (विडो पेंशन) स्कीम एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा, अलग रह रही (सेपरेटेड), छोड़ी गई या बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, योजना के लिए पात्रता की शर्तें भी रखी गई हैं-

  • इस योजना का लाभ वही महिला ले सकती है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो आजीवन विधवा, तलाकशुदा, अलग रह रही, छोड़ी गई या बेसहारा हो।
  • आवेदक महिला का आवेदन की तिथि से पहले कम से कम 5 वर्षों तक दिल्ली की निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय के सभी स्रोतों में किराया, बचत या निवेश पर मिलने वाला ब्याज/डिविडेंड, खेती से होने वाली आय, संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन आदि सभी शामिल हैं।
  • आवेदन करने वाली महिला के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। साथ ही, महिला का Single-operated आधार-लिंक्ड बैंक खाता केवल दिल्ली (NCT of Delhi) में स्थित किसी बैंक में होना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि आवेदक महिला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MCD, NDMC या किसी अन्य सरकारी/स्थानीय निकाय से इस उद्देश्य के लिए कोई दूसरी पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही हो।

योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण
  • पति की मृत्यु का प्रमाण / तलाक का आदेश / सेपरेशन पेपर / तलाक की कार्यवाही के कागज / कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, जिससे अलग रहना सिद्ध होता हो
  • पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में निवास का प्रमाण
  • बैंक अकाउंट नंबर (Single Operated), जो दिल्ली में स्थित बैंक का हो और आधार से लिंक हो
  • पिछले एक वर्ष की बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) आवेदक के मामले में आवेदक के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र
  • अल्पसंख्यक आवेदकों के मामले में, आवेदक के धर्म का स्व-घोषणा पत्र, जिसे संबंधित धार्मिक संस्था द्वारा सत्यापित किया गया हो
  • आवेदक की एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय का स्व-घोषणा पत्र

योजना के लिए आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। योजना के लिए https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। जहां, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर योजना के फॉर्म फिल कर सबमिट कर सकते हैं।

शिवानी कोटनाला
शिवानी कोटनाला author

शिवानी कोटनाला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के करियर में 3 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ शिवानी ने ... और देखें

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