Railway Cloak Room and Locker Rules: क्या आप भी ट्रेन लेने के लिए स्टेशन पर हमेशा कई घंटे पहले पहुंच जाते हैं? अगर हां तो ऐसे में साथ में भारी सामान ढोना किसी बड़ी सिरदर्दी जैसा लगता होगा। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय रेलवे की ओर से प्रमुख स्टेशनों पर क्लॉक रूम (Cloak Room) और लॉकर (Locker) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यह सर्विस खासतौर पर उन यात्रियों के लिए काम की साबित हो सकती है, जो कुछ समय के लिए अपना सामान सुरक्षित रखकर शहर घूमना चाहते हैं या कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। इस सुविधा के जरिए यात्री अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं और बिना किसी चिंता के अपना समय बिता सकते हैं।
स्टेशन पर सामान जमा करने की प्रक्रिया

Railway Cloak Room and Locker Rules (Photos: iStock)
क्लॉक रूम में सामान जमा करने की प्रक्रिया काफी आसान बनाई गई है। यात्री को सबसे पहले अपना सामान अच्छी तरह लॉक कर जमा करना होता है। इसके बाद रेलवे कर्मचारी द्वारा एक रसीद दी जाती है, जो इस बात का प्रमाण होती है कि आपका सामान सुरक्षित रखा गया है। सामान वापस लेते समय यह रसीद दिखाना जरूरी होता है। बिना रसीद के सामान नहीं दिया जाता, इसलिए इसे संभालकर रखना बेहद जरूरी होता है।
ध्यान रहे, सभी बैग, सूटकेस या ट्रैवल बैग अच्छी तरह लॉक होने चाहिए। अगर सामान सुरक्षित रूप से बंद नहीं होता तो रेलवे कर्मचारी उसे अस्वीकार कर सकते हैं। यह नियम यात्रियों के सामान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
सामान रखने के लिए कितना लगेगा शुल्क
शुल्क की बात करें तो क्लॉक रूम और लॉकर दोनों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। क्लॉक रूम में प्रति पैकेज पहले 24 घंटे के लिए लगभग 10 रुपये शुल्क लिया जाता है। इसके बाद अगले 24 घंटे के लिए 12 रुपये और उसके बाद हर 24 घंटे के लिए 15 रुपये तक का शुल्क देना होता है। वहीं लॉकर के लिए पहले 24 घंटे के लिए करीब 15 रुपये, अगले 24 घंटे के लिए 20 रुपये और उसके बाद 25 रुपये प्रति 24 घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा लॉकर के इस्तेमाल के लिए 3 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होती है, जो इस्तेमाल के बाद वापस कर दी जाती है।
कौन-सा सामान नहीं संभाला जाता
ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लॉक रूम और लॉकर में खतरनाक, विस्फोटक, बदबूदार या जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को रखने की अनुमति नहीं है।
यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो क्या करें
अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे ने इसके लिए भी व्यवस्था की है। ट्रेन में मौजूद कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या GRP के पास शिकायत दर्ज करने के फॉर्म उपलब्ध होते हैं। यात्री इन फॉर्म को सही तरीके से भरकर संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं, जो अगले पुलिस स्टेशन पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। इसके लिए यात्रियों को अपनी यात्रा बीच में रोकने की जरूरत नहीं होती।
