आशीर्वाद योजना : घर बैठे भरें फॉर्म, सीधे बैंक खाते में आएंगे 51,000 रुपए
- Authored by: शिवानी कोटनाला
- Updated Feb 2, 2026, 04:54 PM IST
आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत योग्य परिवारों को वित्तीय मदद दी जाती है, ताकि वे बिना आर्थिक बोझ के अपनी बेटी का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें।
Punjab Ashirwad Yojana (Photo : iStock)
Punjab Ashirwad Yojana: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना पंजाब आशीर्वाद योजना है। यह योजना पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार की ओर से बेटी की शादी के लिए 51000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की मदद करना है। योजना ऐसे परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी करने परेशानियों का सामना करते हैं। योजना न केवल बेटियों की मदद करने के उद्देश्य से लाई गई है, बल्कि उन परिवारों को भी प्रोत्साहित करती है जो बेटियों का पालन-पोषण कर रहे हैं और उनका विवाह सम्मानपूर्वक करना चाहते हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
सरकार ने इस योजना के दायरे में समाज के अलग-अलग वर्गों को शामिल किया है-
- जाति आधारित: अनुसूचित जाति (SC), ईसाई लड़कियां, पिछड़ा वर्ग (BC) और अन्य पिछड़ी जातियां।
- आर्थिक आधार: किसी भी जाति की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की लड़कियां।
- विशेष मामले: किसी भी जाति की विधवा महिलाओं की बेटियां।
- पुनर्विवाह: अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिलाएं अगर पुनर्विवाह करती हैं तो उन्हें भी इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा, आय सीमा, निवास स्थान जैसी बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है-
- योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु शादी की तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। इसलिए परिवार की सभी स्रोतों (खेती, मजदूरी, नौकरी आदि) से कुल वार्षिक आय 32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की के माता-पिता या अभिभावक का पंजाब राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना अनिवार्य है।
- योजना के लिए शादी की तय तारीख से पहले भी आवेदन किया जा सकता है।
- अगर किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए तो शादी के 30 दिनों के भीतर आवेदन जमा किया जा सकता है। 30 दिन बीत जाने के बाद आवेदन स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता (वर्तमान में 51,000 रुपए) दी जाती है। तीसरी बेटी के लिए यह लाभ देय नहीं होगा।
घर बैठे करें आवेदन
इस योजना के लिए घर बैठे ही आवेदन किया जा सकता है-
- इसके लिए योजना के ऑफिशियल पोर्टल https://ashirwad.punjab.gov.in/ashirwad/ पर विजिट कर सकते हैं।
- यहां Applicant Registration पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।
- सभी जरूरी जानकारियों को भरकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।